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नई दिल्ली । जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की जान ले ली। ऐसे में एक शख्स ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह ने याचिका पर सुनावई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए याचिका खारिज कर दी है।
जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा
आपने यह याचिका क्यों दायर की है? आपका असली मकसद क्या है? क्या आप इस मामले की संवेदनशीलता को नहीं समझ रहे हैं?
वकील ने दी सफाई
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में सफाई देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। इसलिए पर्यटकों की सुरक्षा पर दिशानिर्देश जारी करने के लिए यह याचिका दायर की गई है।
कोर्ट ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “याचिकाकर्ता एक के बाद एक कई याचिकाएं दायर करते जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनका प्राथमिक लक्ष्य किसी सार्वजनिक मामले को उठाना नहीं बल्कि पब्लिसिटी हासिल करना है।”
सीमा पर बढ़ रहा तनाव
बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। बॉर्डर पर लगातार गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। साथ ही पाकिस्तान भी दोनों देशों में युद्ध का दावा कर चुका है।