चंडीगढ़ के सेक्टर-9 सी में स्थित हेयर मास्टर्स प्राइवेट लिमिटेड सैलून में बालों में रंग लगाने के बाद मोहाली निवासी कमलप्रीत कौर की तबीयत बिगड़ गई। जिससे उन्हें 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। अब जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सैलून को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए 54 हजार 307 रुपए लौटाने के आदेश दिए हैं।
कमलप्रीत ने कंज्यूमर कोर्ट में दायर शिकायत में बताया कि 10 मार्च 2023 को उन्होंने हेयर कलरिंग और अन्य सेवाओं के लिए सैलून से संपर्क किया था। सैलून के स्टाफ ने साहिल अली नामक हेयर ड्रेसर को सबसे कुशल बताते हुए उनसे बाल रंगवाने की सलाह दी। इसके लिए उनसे 12 हजार रुपए रंग के और 5 हजार 900 रुपए बेट बॉक्स के लिए लिए गए।
3 दिन रही अस्पताल में एडमिट
बालों में रंग लगवाने के तुरंत बाद उन्हें चक्कर, उल्टी और बेचैनी होने लगी। हालत बिगड़ने पर शिकायतकर्ता की मां उन्हें तुरंत सेक्टर-9सी स्थित सीएचडी सिटी हॉस्पिटल लेकर गईं। जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि ये सब एलर्जी की वजह से हुआ है। उन्हें 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा और कुल 21 हजार 907 रुपए का खर्च आया।
शिकायत में यह भी बताया गया कि एलर्जी की स्थिति में भी सैलून स्टाफ ने कोई प्राथमिक चिकित्सा नहीं दी और न ही एम्बुलेंस या टैक्सी बुलाने में मदद की। आयोग ने सैलून की इस लापरवाही को सेवा में कमी माना।