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पटना
परिवहन विभाग राज्य के सभी पेट्रोल पंप पर शौचालय, साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर सख्त नजर आ रहा है। अगर किसी भी पेट्रोल पंप में इन सुविधाओं की कमी पाई जाती है तो लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है।
निलंबित हो सकता है पेट्रोल पंप का लाइसेंस
राज्य के सभी पेट्रोल पंप पर शौचालय, साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं में कमी पाई गई तो लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी। परिवहन विभाग ने पूर्व में जारी आदेश का हवाला देते हुए पेट्रोल पंप संचालकों को जनसुविधाओं पर ध्यान देने को कहा है।
महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था
आदेश के अनुसार, महिला और पुरुष के लिए निर्धारित आकार के अलग-अलग भारतीय और पश्चिमी (कमोड) शौचालय और यूरिनल की सुविधा होनी चाहिए।
सभी पेट्रोल पंप पर शौचालय और यूरिनल की नियमित सफाई होनी चाहिए। इसके लिए एक कर्मचारी को भी प्रतिनियुक्ति करना होगा। मूलभूत सुविधाओं वाले पेट्रोल पंप का ही लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा।
सफर के दौरान लोग पेट्रोल पंप पर करते हैं शौचालय का इस्तेमाल
परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि सफर के दौरान लोग पेट्रोल पंप पर शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में पंप मालिक शौचालयों में पर्याप्त रोशनी, सफाई और चलित अवस्था में रखें। पेट्रोल पंप पर महिला, पुरुष, बच्चे और बूढ़े सभी के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक शौचालय जरूरी है।
इन सुविधाओं का होना भी जरूरी
मालूम हो कि देश के सभी पेट्रोल पंप पर यात्रियों के लिए फर्स्ट एड किट, इमरजेंसी कॉल, महिला-पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय, शुद्ध पेयजल, गाड़ी के टायर के लिए हवा, ईंधन की शुद्धता की जांच जैसी अनिवार्य सुविधाएं मुफ्त होती हैं।