जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की पीठ करेगी सुनवाई
नाबालिग की याचिका में यह आरोप लगाया गया
नाबालिग की याचिका में आरोप लगाया गया कि उसकी इच्छा के विरुद्ध नौ दिसंबर, 2024 को उसकी शादी कर दी गई, जब वह साढ़े सोलह वर्ष की थी। उसने दावा किया कि वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके ससुर ने उसे कैद में रखा हुआ था, जबकि उन्होंने उसे उसके माता-पिता के पास लौटने की इजाजत देने का वादा किया था।
नाबालिग के माता पिता ने कराई जबरदस्ती शादी
नाबालिग ने दावा किया कि वह फिलहाल अपने एक दोस्त के साथ फरार है और उसे डर है कि अगर वे बिहार लौटेंगे तो उन्हे मार दिया जाएगा। लड़की ने बताया कि उसके माता-पिता ने छह महीने पहले जबरदस्ती उसकी शादी 32 या 33 साल के एक व्यक्ति से करा दी थी और शादी के तुरंत बाद उसे विदा कर दिया गया था, जबकि उसकी दसवीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक थीं।
याचिका में कही गई है ये बात
याचिका में कही गई है ये बात
याचिका में कहा गया है कि उसके ससुराल वालों ने दावा किया कि उन्होंने शादी के लिए बहुत पैसा दिया और खर्च किया और बार-बार उससे कहा कि वे एक बच्चा चाहते हैं। उन्होंने अधिकारियों को अपनी और अपने दोस्त की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की भी मांग की।