20 से 125 कि.वा. के डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिदिन 7500 रुपये 

800 कि.वा. के डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिदिन 15000 रुपये 

800 कि.वा. के डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिदिन 25000 रुपये 

डीपीसीसी या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकरण न कराने पर 

20000 वर्ग मीटर से बड़ा निर्माण पर 1,00,000 रुपये 

20000 वर्ग मीटर से बडे़ निर्माण पर 2,00,000 रुपये 

निर्माण व तोड़फोड़ के लिए वेबपोर्टल पर सेल्फ आडिट रिपोर्ट अपलोड न करने पर

  • 20000 वर्ग मीटर तक के निर्माण के लिए 20000 रुपये
  • 20000 वर्ग मीटर से बडे़ निर्माण के लिए 40,000
  • नियमों के अनुसार निर्माण साइटों पर एंटी स्माग गन कम या न लगाने पर
  • हर साइट पर 7500 रुपये प्रतिदिन प्रति साइट

धूल रोकने के उपाय न करने पर

  • 500 वर्ग मीटर तक के निर्माण पर 7500 रुपये प्रतिदिन
  • 500 वर्ग मीटर से बडे़ निर्माण पर 15000 रुपये प्रतिदिन
  • बिल्डिंग मैटीरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए

उल्लंघन होने पर 7500 रुपये हर मामले के लिए

इसके अलावा बिना औपचारिकता पूरी किए औद्योगिक इकाई शुरू करने, प्रतिबंधित ईंधन का इस्तेमाल करने, धुआं रोकने के मानकों का पालन न करने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए जुर्माने का एक फार्मूला सेट किया गया है। यह फार्मूला उद्योगों की श्रेणी, इकाई का आकार, कितने दिन नियम तोड़ा के आधार पर सेट किया गया है।