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नई दिल्ली
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने समावेशी शासन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने एलान किया है कि केंद्र सरकार की ओर से आवंटित घरों में 4 फीसदी घर दिव्यांगजनों के लिए रिजर्व होंगे। सरकार की यह पहल सार्वजनिक सेवाओं में समानता, सम्मान और सुलभता की दिशा को दर्शाती है।
सभी के लिए आवास की सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार 25 जून, 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) शुरू की है. इस योजना का उद्देश्य ‘सभी के लिए आवास’ उपलब्ध कराना है।
यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG) और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने समावेशी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार के आवास आवंटन में दिव्यांग व्यक्तियों को 4% आरक्षण मिलेगा। यह सार्वजनिक सेवाओं में समानता और सुलभता की ओर एक बड़ा कदम है। यह पहल सभी नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।