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लखनऊ
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत अब छह माह (180 दिन) के भीतर आने वाले आवेदन को संबंधित जिलाधिकारी खारिज नहीं कर पाएंगे। इस संदर्भ में राजस्व विभाग की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
राजस्व विभाग को काफी समय से यह शिकायतें मिल रही थीं कि योजना के तहत तीन माह के बाद आने वाले तमाम आवेदन खारिज किए जा रहे हैं। तीन माह के भीतर पीड़ित परिवार का कोई भी सदस्य आवेदन कर सकता है, जबकि इसके बाद छह माह तक आने वाले आवेदनों को जिलाधिकारी संस्तुति प्रदान करेंगे।
किसानों के हित में सरकार ने यह योजना 14 सितंबर 2019 में शुरू की थी। योजना के तहत दुर्घटना में किसी किसान की मृत्युु, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखों की क्षति होने पर पांच लाख रुपये की राशि दिए जाने का प्रविधान किया गया है।
- एक हाथ या एक पैर की क्षति होने पर 2.5 लाख रुपये
- स्थाई दिव्यंगता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर 2.5 लाख रुपये की राशि
- 25 प्रतिशत से अधिक स्थाई दिव्यंगता होने पर 1.25 लाख रुपये देने का प्रविधान है
इसके अलावा किसानों के परिवार के हर सदस्य को भी योजना के दायरे में लाया गया है। इसके लिए यह शर्त है कि संबंधित का नाम भू-अभिलेखों में दर्ज हो। इसी प्रकार पट्टे या ठेके पर भूमि लेकर खेती करने वालों को भी योजना के दायरे में लाया गया है।
इसके लिए जरूरी है कि पट्टा या ठेका लेने से संबंधित पंजीकृत दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करने होंगे। राजस्व विभाग ने योजना को लेकर ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागरूक करने के निर्देश भी सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें कृषि क्षेत्र में लाभ पहुंचाने के लिए नई योजनाओं से आर्थिक लाभ प्रदान करती रहती है, जिससे इनकी समस्याओं को कम किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना भी सरकार की किसानों के लिए जल्द जारी की जाने वाली एक बीमा योजना है। जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के उन सभी किसानों को योजना का लाभ प्रदान करेगी जिनकी आकस्मक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके आश्रित परिवार पर आर्थिक संकट छा जाता है और उनके परिवार को जीवन यापन करने हेतु बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसे सभी परिवारों को सरकार योजना के माध्यम से लाभान्वित कर उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभ एवं विशेषताएं
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के किसानों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके परिवार को आर्थिक सहयोग के रूप में पांच लाख रूपये धनराशि प्रदान करती है। योजना का लाभ प्राप्त कर आवेदक किसान के परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदक किसान की मृत्यु के 45 दिन के भीतर आवेदक परिवारों को योजना के लाभ के लिए आवेदन करना होगा, जिसके बाद उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ राज्य के दाे करोड़ किसानों को प्रदान किया जाएगा। इस योजना के आरम्भ के लिए सरकार ने योजना में 600 करोड़ रूपये का बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत उन सभी किसानों को जिनके पास अपनी कृषि भूमि है, उनके साथ-साथ बंटाई या किराये पर खेती करने वाले किसानों को भी सरकार की योजना का लाभ प्रदन किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना का संचालन जिलाधिकारी करेंगे। योजना के अंतर्गत 60 प्रतिशत विकलांगता से पीड़ित किसानों को सरकार दाे लाख रुपये तक का मुआवजा प्रदान करेगी।