प्रशासन ने कर्मचारियों को सख्त आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया है। नए आदेश के मुताबिक अब किसी कर्मचारी की उपस्थिति तभी मान्य होगी जब उसकी अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम में दर्ज होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी सैलरी काट दी जाएगी।
प्रशासन ने सभी कर्मचारियों की सूची मांगी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने लोग बायोमैट्रिक से जुड़े हैं और कितने अभी तक इससे बाहर हैं। जल्द ही सभी कर्मचारियों को इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। आदेश में साफ कहा गया है कि हर महीने तय समय पर बायोमेट्रिक रिपोर्ट भेजना जरूरी होगा, ताकि सैलरी बिल समय पर तैयार किया जा सके।
आपको बता दें कि, यह नियम खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए मुश्किल बन सकता है जो सुबह ड्यूटी पर देर से आते हैं या शाम को समय से पहले ऑफिस छोड़ देते हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम से उनकी एंट्री और एग्जिट का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। पहले कर्मचारियों को पूरी सैलरी मिल जाती थी, लेकिन अब काम में लापरवाही करने वालों की सैलरी कटेगी। नगर निगम चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर भी यह नियम लागू होगा। निगम कमिश्नर अमित कुमार ने साफ किया है कि जिसकी हाजिरी बायोमैट्रिक मशीन पर दर्ज नहीं होगी, उसे सैलरी नहीं दी जाएगी। उनका कहना है कि यह कदम फर्जी हाजिरी पर रोक लगाने और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है।