पटना
राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले स्वास्थ्य लिपिकों को राज्य संवर्ग का कर्मी घोषित करने के बाद इनके तबादले से लेकर प्रोन्नति तक की शक्तियां नए तरीके से अलग-अलग श्रेणी के अधिकारियों को दी गई हैं।
इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य लिपिकों का राज्य स्तरीय संवर्ग घोषित करने के लिए सरकार ने बकायदा स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग नियमावली 2025 का गठन किया है।
नियमावली में किए गए प्रविधान के अनुसार इस पद के लिए नियुक्ति प्राधिकार निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं को बनाया गया है। स्वास्थ्य लिपिकों के सेवांत लाभ, एसीपी, 60 दिनों के उपार्जित अवकाश, के साथ ही अन्य सभी तरह के अवकाश स्वीकृति का दायित्व मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य, अधीक्षक के साथ ही सिविल सर्जन और अति विशिष्ट अस्पताल के निदेशक में को दिया गया है।
जबकि इन कर्मियों का तबादला और पदस्थापन और प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही निदेशालय के स्तर पर होगी। इसके अलावा अनुकंपा समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति सह पदस्थापन की कार्यवाही भी निदेशालय स्तर पर ही होगी।
यदि किसी स्वास्थ्य लिपिक पर किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई प्रारंभ होती है तो उस मामले में अंतिम निर्णय भी निदेशालय स्तर से होगा।
सरकार ने अपने निर्णय से सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक, प्राचार्य, सिविल सर्जन और अति विशिष्ट अस्पताल के निदेशक को अवगत कराते हुए इसका पालन करने का निर्देश दिया है।