वहीं, थाना प्रभारी कपिल देव ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित जुनैद के खिलाफ बीएनएस की धारा 118 (खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली जाएगी।
स्वजन बोले- मोहल्ले में डर फैलाना चाहते हैं आरोपित
सोहेल के भाई मिर्ज मसीउल्लाह ने बताया कि आरोपित युवक और उसके साथी कबाड़ी का काम करते हैं। इसकी आड़ में नशीले पदार्थ की तस्करी भी करते हैं। आरोप लगाया कि उक्त युवक मोहल्ले में डर फैलाने के लिए कई बार मारपीट कर चुके हैं ताकि कोई उनके अवैध धंधों की शिकायत न कर सके।