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लखनऊ
उत्तर प्रदेश में गरीब वर्ग के परिवारों को अपनी बेटियों के हाथ पीले करने के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे परिवारों के लिए योगी सरकार शादी अनुदान योजना लाई है। योजना के तहत 20000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यही, नहीं यह योजना हर कैटेगरी के लोगों के लिए हैं। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में और आवदेन का तरीका-
शादी अनुदान योजना (उत्तर प्रदेश)
योजना का लाभ लेने के लिए शादी करने वाले लड़की की उम्र 18 से अधिक और लड़के की उम्र 21 वर्ष हाेनी चाहिए। एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों की शादी में याेजना का लाभ लिया जा सकता है।
योजना (UP Shadi Anudan Scheme) का लाभ लेने के लिए विवाह के 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक ही आवेदन किया जा सकता है। परिवार की अधिकतम आय सीमा एक लाख रुपये होनी चाहिए। योजना के तहत एक शादी पर 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
जानें आवेदन करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
- शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
- इसके लिए सबसे पहले शादी अनुदान पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा।
- यहां ‘आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें’ पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको अपनी जानकारी जैसे आधार नंबर, नाम, जाति/श्रेणी भरना होगा।
- इसके बाद आधार-आधारित ईकेवाईसी करना होगा, जिसके लिए आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है।