सिर्फ एक दिन का ही समय बचा
कोटेदार से करा सकते हैं ई-केवाईसी
उन्होंने बताया कि कार्ड धारक सदस्य व मुखिया ई-केवाईसी कराने के लिए राशन डीलर की दुकान पर जाकर कोटेदार को बताएं कि उन्हें राशन कार्ड की ई-केवाईसी करानी है। इसके लिए उन्हें राशन कार्ड की कापी और आधार कार्ड की कापी साथ ले जानी अनिवार्य है।
इसके बाद डीलर द्वारा ई-पास मशीन पर फिंगरप्रिंट लेकर ई-केवाईसी कर देगा। ई-केवाईसी न कराने पर आगामी माह में वितरित होने वाले खाद्यान्न से उसका नाम कट जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता को किसी भी प्रकार राशन नहीं मिल पाएगा। पूर्ति निरीक्षक अवधेश कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि पात्र गृहस्थी व अंत्योदय राशन कार्ड के दो लाख 60 हजार 829 उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी कार्य होना है।
30 अप्रैल की है डेडलाइन
इसमें दो लाख 19 हजार 11 उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी हो चुकी है। 41 हजार 818 उपभोक्ताओं ने अभी तक अपनी ई केवाईसी नहीं कराई है। शासन की ओर से 30 अप्रैल अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद राशन कार्ड से नाम कट जाएगा और उन्हें राशन भी नहीं मिल पाएगा।