एमपी में 228 पाकिस्तानी नागरिक
पुलिस के अनुसार, केंद्र सरकार के आदेश के तहत मध्य प्रदेस में कुल 14 लोगों को देश छोड़कर जाना था। इनमें यह 9 बच्चे भी शामिल हैं। 3 को पहले ही पाकिस्तान भेजा जा चुका है। इनमें एक शख्स किसी काम के सिलसिले में दिल्ली गया है। इसके अलावा अभी 228 पाकिस्तानी अलग-अलग वीजा पर मध्य प्रदेश में रह रहे हैं।
क्या होगी सजा?
भारत सरकार के आदेश के अनुसार, जो भी पाकिस्तानी निर्धारित सीमा से पहले भारत नहीं छोड़ेगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। ऐसे में उसे 3 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।
किसे-कब छोड़ना होगा देश?
26 अप्रैल – सार्क वीजा
27 अप्रैल – व्यापार, फिल्म, पत्रकार, पर्यटक और तीर्थयात्री वीजा
29 अप्रैल – मेडिकल वीजा
किन्हें मिलेगी छूट?
बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने 25 अप्रैल को व्यापार, सम्मेलन और यात्रा समेत 14 प्रकार के वीजा रद कर दिए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, केंद्र का यह आदेश LTV और आधिकारिक वीजा पर लागू नहीं होगा। साथ ही भारत सरकार की तरफ से किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के लिए कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा।