Saturday, June 21, 2025
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गिरफ्तारी के बाद मारपीट नहीं कर सकती है पुलिस, अगर करे तो जानें कहां कर सकते हैं शिकायत

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जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो ऐसे में अरेस्ट हुए उस व्यक्ति के भी कुछ अधिकार होते हैं। जैसे, एक है पुलिस का गिरफ्तारी के बाद किसी से मरपीट न करना।

हर कोई कल्पना करता है कि उसके आसपास एक सभ्य समाज हो, लोग एक-दूसरे के साथ मिलजुलकर रहें, आपस में भाईचारा बना रहे आदि। पर इनके विपरीत कई बार कई लोग कुछ ऐसे गलत काम भी करते हैं जिनके लिए उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस का काम होता है कि वो लॉयन ऑर्डर बनाकर रखे।

ऐसे में जो लोग दंगे करते हैं, चोरी करते हैं या कुछ गलत काम करते हैं आदि तो ऐसे में इन लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाता है, लेकिन क्या गिरफ्तार किए हुए शख्स के साथ पुलिस मारपीट कर सकती है? तो इसका जवाब है नहीं और अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसा करता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आप इसकी शिकायत कहां कर सकते हैं।
दरअसल, जब पुलिस किसी व्यक्ति को किसी जुर्म के लिए गिरफ्तार करती है तो उस शख्स पर धाराएं लगाई जाती हैं और फिर 24 घंटे के अंदर उसकी पेशी कोर्ट में की जाना अनिवार्य है। वहीं, जिस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है उसके भी कुछ अधिकार होते हैं

  • गिरफ्तारी क्यों हुई है उसका कारण जान सकता है
  • वो कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकता है
  • अपने वकील से सलाह ले सकता है
  • अगर कोई बीमारी है तो उसकी चिकित्सा का अधिकार
  • गिरफ्तारी होने के बाद अपनों को सूचित करने का अधिकारी
यहां कर सकते हैं पुलिस की शिकायत
  • अगर आपको या आपके किसी अपने को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस उस शख्स से मारपीट करती है, तो ऐसा करना कानून का उल्लंघन है और इसके लिए पुलिस पर कार्रवाई हो सकती है। आप उच्च पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत कर सकते हैं। इसमें परीटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी और डिप्टी सुपरीटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी जैसे अफसर शामिल होते हैं।
  • आप पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी के पास भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं
  • आप पुलिस शिकयत प्राधिकरण भी में भी शिकायत कर सकते हैं
  • आप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला न्यायालय में भी पुलिस द्वारा की गई मरपीट को लेकर आवेदन कर सकते हैं जिसमें आप कार्रवाई की मांग कर सकते हैं
  • आप अपने वकील से बात करके रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं।
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