बलरामपुर में बच्चों को ई-रिक्शा से स्कूल लाने पर रोक का आदेश, बसों में चालू रखना होगा CCTV कैमरा

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स्कूलों में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाए। स्कूल बसों में सीसी कैमरा क्रियाशील रहे। प्रत्येक विद्यालय अपने बस चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस का नियमित सत्यापन करना सुनिश्चित करें।

वाहन चालकों के स्वास्थ्य, अनुशासन एवं सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार की भी सतत निगरानी रखें। यह निर्देश जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक मेें जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने दिए।

डीएम ने कहा कि जनपद में सड़क सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने, विद्यालयों में सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई।

कहा कि जनपद के सभी कांवेंट विद्यालयों में विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन हेतु विद्यालय बस अथवा अधिकृत वैन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। किसी भी परिस्थिति में बच्चों को ई-रिक्शा से स्कूल आवागमन न कराया जाए।

इसकी जांच कर प्रभावी कार्रवाई परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग को सड़क सुरक्षा नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु नियमित प्रवर्तन अभियान चलाने तथा ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन एवं अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्त, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बृजेश कुमार यादव, जिला विद्यालय निरीक्षक मृदुला आनंद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चंद श्रीवास्तव एवं विभिन्न स्कूलों के प्रबंधक उपस्थित रहें।

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