चोपन थाना पुलिस ने महिला की तहरीर पर फाइनेंस कंपनी और पार्किंग यार्ड संचालकों पर जबरन वाहन कब्जाने, धमकी देने और अवैध वसूली के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। महिला की ओर से दाखिल वाद की सुनवाई कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है।
रायपुर थाना क्षेत्र के पनिकप खुर्द निवासी राजवंती देवी ने अधिवक्ता विजय प्रकाश मालवीय के जरिए न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह कार की पंजीकृत स्वामिनी हैं। वर्ष 2019 में उन्होंने मिश्रा मोटर्स राबर्ट्सगंज से बजाज आटो फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से वाहन खरीदा था। वाहन की मासिक किस्त 7800 रुपये तय की गई थी।
अब तक वह करीब 4.10 लाख रुपये जमा कर चुकी हैं। इसके बावजूद कंपनी 44,665 रुपये बकाया बता रहा। आरोप है कि 21 अक्टूबर 2024 को 20 हजार रुपये लेने के बाद कंपनी कर्मियों ने लोन खाता बंद करने और सेटलमेंट होने की बात कही थी।


