राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत जून 2026 माह का निश्शुल्क राशन वितरण 25 मई से 10 जून 2026 तक किया जाएगा। आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन लखनऊ के निर्देशों के तहत जनपद में सभी उचित दर दुकानों पर राशन वितरण की तैयारी पूरी कर ली गई है।
योजना के तहत अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति राशन कार्ड 21 किलो गेहूं, नौ किलो चावल, चार किलो बाजरा एवं एक किलो मक्का यानी कुल 35 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं, एक किलो चावल, एक किलो बाजरा एवं एक किलो मक्का यानी कुल पांच किलो खाद्यान्न निशुल्क दिया जाएगा। खाद्यान्न का वितरण उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो मिलेगा खाद्यान्न
विभाग द्वारा बताया गया कि राशन वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी लागू रहेगी। इसके तहत कोई भी पात्र उपभोक्ता किसी भी उचित दर दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकेगा। वितरण की अंतिम तिथि 10 जून निर्धारित की गई है। आधार प्रमाणीकरण में दिक्कत आने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से भी राशन उपलब्ध कराया जाएगा।
ई-केवाईसी न कराने वाले उपभोक्ताओं से जल्द प्रक्रिया पूरी कराने की अपील
राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनसे अपील की गई है कि वे अपनी नजदीकी उचित दर दुकान पर जाकर जल्द से जल्द ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करा लें, जिससे भविष्य में उन्हें आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से बिना किसी परेशानी के खाद्यान्न प्राप्त हो सके।


