पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने सोमवार को इमरान खान की पार्टी के 75 नेताओं और कार्यकर्ताओं को नौ मई 2023 के दंगों के दौरान सत्तारूढ़ पीएमएल-एन के एक वरिष्ठ नेता के घर पर हमले का दोषी करार देते हुए तीन से 10 साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘फैसलाबाद की आतंकवाद रोधी अदालत (ATC) ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) की पंजाब के अध्यक्ष राणा सनाउल्लाह के घर पर हमले के मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के 59 नेताओं और कार्यकर्ताओं को 10-10 साल और 16 अन्य को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई। वहीं,34 लोगों को बरी कर दिया।”
उन्होंने बताया कि मामले में कुल 109 आरोपी थे जिनमें से अदालत ने 75 लोगों को सजा सुनाई है। दोषी ठहराए गए प्रमुख लोगों में नेशनल असेंबली के पूर्व नेता प्रतिपक्ष उमर अयूब, सीनेट के पूर्व नेता प्रतिपक्ष शिबली फ़राज़, पूर्व संसद सदस्य जरताज गुल अहमद चट्ठा, अशरफ़ खान सोहना और शेख़ रशीद शफ़ीक़ (पूर्व आंतरिक मंत्री शेख रशीद के भतीजे) और कंवल शौजाब शामिल हैं। इससे पहले, इन नेताओं को फैसलाबाद में आईएसआई भवन पर हमले के लिए भी 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनकी दोनों मामले की सजाएं साथ-साथ चलेंगी।