हवाई अड्डों के पास से ऊंचे भवन और पेड़ जैसे अवरोध हटाए जाएंगे
नया नियम लागू होने के बाद हवाई अड्डों के पास से ऊंचे भवन और पेड़ जैसे अवरोध हटाए जाएंगे या उनकी ऊंचाई कम कर दी जाएगी। इन नियमों का उद्देश्य अधिकारियों को हवाई अड्डा क्षेत्रों में सीमा से अधिक ऊंचाई वाले पेड़ों और भवनों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की शक्ति देना है।
इसे उड़ान पथ में अवरोध के कारण होने वाली संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। मसौदे के तहत निर्धारित ऊंचाई सीमा का उल्लंघन करने वाली किसी भी संरचना को हवाई अड्डे के प्रभारी अधिकारी द्वारा नोटिस दिया जा सकता है।
मालिकों को साठ दिनों के भीतर करनी होगी कार्रवाई
मालिकों को साठ दिनों के भीतर संरचना के आयाम और आगामी योजना सहित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। नियमों का अनुपालन नहीं करने पर ढांचे का विध्वंस या ऊंचाई में कमी जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
मसौदे में कहा गया है कि संबंधित हवाई अड्डे के प्रभारी अधिकारी को तत्काल महानिदेशक या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को ऐसे उल्लंघन की रिपोर्ट भेजनी चाहिए।
भौतिक सत्यापन जरूरी
मसौदे में आगे कहा गया है कि महानिदेशक को ब्योरा भेजने से पहले हवाई अड्डे के प्रभारी अधिकारी को ब्योरे की सत्यता के बारे में स्वयं संतुष्ट होना होगा और इसके लिए उसे संबंधित परिसर में प्रवेश करने और भवन या वृक्ष की ऊंचाई का भौतिक सत्यापन करने का अधिकार होगा। दिन के समय और मालिक को पूर्व सूचना के साथ भौतिक सत्यापन किया जाएगा।