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पटना
राजधानी समेत सभी शहरी निकाय के दुकानदारों को दुकान के बाहर लगाए जाने वाले स्वयं के ब्रांडों के अलावा अन्य साइनेज के लिए भी विज्ञापन शुल्क देना होगा।
यह विज्ञापन शुल्क प्रति वर्ग फीट के आधार पर तय किया जाएगा। स्व-साइनेज विज्ञापन शुल्क की दर का निर्धारण नगर निकाय करेगा।
बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन संशोधन नियमावली, 2025 की राज्य कैबिनेट से स्वीकृति के बाद इसकी विस्तृत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। राज्य के सभी नगर निकायों में इसे जल्द लागू किया जाएगा।
विज्ञापन शुल्क ई-निविदा से बोली प्रक्रिया के आधार पर होगा तय
नई नियमावली के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या एजेंसी जो किसी भी भूमि, भवन, दीवार, होर्डिंग, फ्रेम, आधार या संरचना पर कोई भी विज्ञापन स्थापित, प्रकाशित या चिपकाता है, जो सार्वजनिक स्थान से देखा जा सकता है, उसे हर एक विज्ञान के लिए विज्ञापन शुल्क देना होगा।
इसके लिए नगर निकाय से लाइसेंस लेना होगा जिसके लिए भी शुल्क तय की गई है। यह सभी प्रक्रिया आनलाइन पोर्टल या ई-प्रोक के माध्यम से की जाएगी।
विज्ञापन शुल्क ई-निविदा से बोली प्रक्रिया के आधार पर तय किया जाएगा। विभाग समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से विज्ञापन शुल्क के न्यूनतम या आधार दर में परिवर्तन कर सकेगा।
विज्ञापन नियमावली के संशोधन में यह व्यवस्था भी की गई है कि अगर विज्ञापन नकारात्मक या मानदंड पर आधारित नहीं है, तो उसे हटाया जा सकेगा।
नकरात्मक विज्ञापन की सूची में नग्नता, नस्लीय विज्ञापन, जातीय मतभेद, मादक द्रव्य, महिलाओं एवं बच्चों के शोषण, जानवरों के प्रति क्रूरता, अश्लील, हिंसा के महिमा मंडन, किसी ब्रांड या व्यक्ति पर व्यंग्य करने वाले विज्ञापन आदि को शामिल किया गया है।