मुकदमे हुए हैं दर्ज
13 मार्च को हाथरस गेट कोतवाली के उपनिरीक्षक सुनील कुमार की ओर से मुकदमा पंजीकृत किया गया। दूसरा मुकदमा एक अन्य छात्रा के शिकायती पत्र के आधार पर 16 मार्च को दर्ज कराया गया। पुलिस ने रजनीश कुमार को 19 मार्च को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। 20 मार्च को उसे रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। प्रोफेसर रजनीश कुमार अलीगढ़ जेल में बंद है। पुलिस ने कुछ पीड़िताओं की पहचान कर बयान दर्ज किए हैं।
10 लोगों की गवाही
बिसावर में सात वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम चित्रा शर्मा के न्यायालय में सुनवाई हुई। अब तक इस मामले में कुल 10 लोगों की गवाही हो चुकी है। न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि सात मई की नियत की है। सादाबाद क्षेत्र के गांव बिसावर में होली के अगले दिन 15 मार्च को सात वर्ष की बच्ची को पास के गांव नगला छत्ती निवासी अमन खां चाकलेट दिलाने के बहाने उठाकर ले गया था। बच्ची के साथ उसके हम उम्र तयेरी बहन भी गई थी। बच्ची के अपहरण की सूचना उसने ही स्वजन को दी थी। आरोपित ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।हालत बिगड़ने पर बच्ची को चार दिन जेएन मेडिकल कालेज में भर्ती रखा गया। 16 मार्च को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया। उसे जेल भेजने के लिए पुलिस न्यायालय लेकर जा रही थी, इससे पूर्व वह उपनिरीक्षक की पिस्टल छीनकर भागने लगा। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी।
पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट
इस मामले की पुलिस ने त्वरित विवेचना की और नौ दिन में विवेचक ने आरोपित के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट की भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 (2), 115 (2), 65(2) व 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। 198 पेज की चार्जशीट में 25 लाेगों को गवाह बनाया गया है। इसमें स्वजन, दुकानदार, ग्रामीण, पुलिसकर्मी समेत अन्य लोग शामिल हैं। न्यायालय में सुनवाई की प्रक्रिया तेजी हो रही है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी त्रिलोकी शर्मा व जयंत तिवारी ने पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी।