कितने लोग खाली कर चुके हैं फ्लैट?
हाई कोर्ट ने दिया था तीन माह में फ्लैट खाली करने का निर्देश
डीडीए ने नोटिस में कहा है कि हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के निर्णय को बरकरार रखा है, जिसमें बताया गया था कि इमारत “खतरनाक और रहने के लिए उपयुक्त नहीं हैं” और उन्हें गिराने और उसके बाद पुनर्निर्माण करने की अनुमति मांगी गई है। डीडीए ने कहा कि हाई कोर्ट की ओर से तीन माह में फ्लैट खाली करने की समयावधि पिछले महीने की 23 मार्च को पहले ही समाप्त हो चुक है।
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नोटिस में यह भी बताया गया है कि निर्णय के कुछ पहलुओं पर अपील करने का इरादा भी है। आरडब्लएू महासचिव गौरव पांडे ने कहा कि कोर्ट की ओर से फ्लैट खाली करने के लिए दी गई समयावधि बीत जाने के बाद डीडीए की ओर फ्लैट खाली करने की बात केवल “आई-वाश” है। डीडीए हाई कोर्ट के आदेश के प्रति गंभीर नहीं है। फ्लैट करने वालों को तुरंत किराया के भुगतान के लिए कोर्ट ने निर्देश दिए थे, लेकिन डीडीए ने उन 111 लोगों को किराया नहीं दिया है, जो अपना फ्लैट खाली कर चुके हैं।
आरडब्ल्यूए ने 27 अप्रैल को बुलाई आम सभा
उन्होंने बताया कि आरडब्ल्यूए को भेजे पत्र से उत्पन्न स्थितियों पर कल रात प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस मसले पर विचार-विमर्श करने के लिए 27 अप्रैल को जनरल बाडी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें आगामी रणनीति की रुपरेखा बनाई जाएगी।