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गाजियाबाद
लिव इन रिलेशनशिप में एक युगल आठ साल तक रहा। दोनों के इस अवधि में दो बच्चे भी हुए। वर्ष 2022 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन उसके बाद से संबंध खराब हो गए। युवक ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से महिला के स्वजन उनसे लगातार रुपयों की मांग करने लगे।
महिला ने खुद को बताया था तलाकशुदा
महिला ने शुरू में बताया था कि वह तलाकशुदा है, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि महिला का तलाक नहीं हुआ है। प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने महिला के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई।
लिव इन रिलेशनशिप में दो बच्चे भी हुए
कोर्ट ने मामले को परिवाद में दर्ज करने का आदेश देते हुए मामले में नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए सात अप्रैल की तारीख लगाई है।
ट्राेनिका सिटी थानाक्षेत्र निवासी युवक की मुलाकात वर्ष 2014 में दिल्ली के मंडावली निवासी महिला से हुई थी। दोस्ती बढ़ने पर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इसी बीच उनके दो बेटे भी हुए।
कब हुई थी शादी?
वर्ष 2022 में दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। युवक का आरोप है कि शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उससे महिला के स्वजन रुपये मांगते और महिला घर में मारपीट करती। रुपये न देने पर दुष्कर्म के केस में जेल भिजवाने की धमकी देती।
पीड़ित की शिकायत पर कोर्ट ने क्या कहा?
इसी बीच उन्हें पता चला कि महिला के अन्य पुरूषों के साथ भी संबंध है और पहले पति से भी तलाक नहीं हुआ है। महिला उनकी कमाई भी छीन लेती। परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस से केस दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले को परिवाद में दर्ज करने का आदेश दिया है।