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भारतीय व्यवसायी संजय भंडारी को प्रत्यर्पण मामले में ब्रिटेन की अदालत ने फिलहाल राहत दे दी है। लंदन के हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, यदि उसे भारत भेजा जाता है, तो उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है क्योंकि वहां उसे प्रताड़ना या गलत व्यवहार का खतरा है। ब्रिटिश मंत्रियों ने जनवरी 2023 में भंडारी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। संजय भंडारी पर भारत में कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। भंडारी ने बीते साल इस फैसले को वहां के हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। भारतीय उच्चायोग ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।