स्कॉटलैंड में पढ़ाई-नौकरी का झांसा, छात्र को लंदन से लौटाया; एजेंसी पर ₹4 लाख जुर्माना

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स्कॉटलैंड में पढ़ाई-नौकरी का वादा, छात्र को लंदन से लौटाया गया

स्कॉटलैंड में पढ़ाई और नौकरी दिलाने के वादे से जुड़े मामले में उपभोक्ता आयोग ने एक एजेंसी पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले में एक छात्र को कथित तौर पर लंदन पहुंचने के बाद वापस भारत लौटना पड़ा।

बताया जा रहा है कि एजेंसी की ओर से छात्र को विदेश में पढ़ाई और नौकरी से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया था। इसके लिए छात्र से फीस और अन्य खर्च के नाम पर रकम ली गई।

विदेश पहुंचने के बाद वादे के मुताबिक सुविधाएं नहीं मिलने और स्थिति बिगड़ने पर छात्र को वापस लौटना पड़ा। इसके बाद उसने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने एजेंसी को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। आयोग के आदेश के तहत छात्र को राहत देने के साथ एजेंसी के खिलाफ आर्थिक दंड की कार्रवाई की गई है।

यह मामला विदेश में पढ़ाई या नौकरी के लिए एजेंसियों की सेवाएं लेने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी एजेंसी को रकम देने से पहले उसके दावों, दस्तावेजों और सेवा की शर्तों की अच्छी तरह जांच करना जरूरी है।

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