लोहरदगा में वोटर लिस्ट से नाम गायब है? प्रपत्र-6 भरकर करा सकेंगे शामिल, 18 साल के युवाओं के लिए भी मौका

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मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत दावा-आपत्ति और नोटिस से जुड़े मामलों की सुनवाई को लेकर मंगलवार को समाहरणालय में बैठक हुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और बीएलए-1 शामिल हुए।

उपायुक्त ने राजनीतिक दलों से पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाने में सहयोग की अपील की। उपायुक्त ने बताया कि दावा-आपत्ति एवं नोटिस से संबंधित मामलों की सुनवाई 24 अगस्त से शुरू हो गई है।

जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है, उनकी सुनवाई नोटिस में निर्धारित तिथि और स्थान पर संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नोटिस प्राप्त मतदाता निर्धारित तिथि पर जरूरी दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।संदीप कुमार मीना ने राजनीतिक दलों से अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं, विशेषकर बीएलए-2 के माध्यम से ग्राम स्तर तक प्रचार-प्रसार कराने को कहा। इसका उद्देश्य नोटिस प्राप्त मतदाताओं को समय पर सुनवाई की जानकारी देना और उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित कराना है।

बैठक में बताया गया कि जिन युवाओं की आयु 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे प्रपत्र-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रारूप मतदाता सूची में किसी कारणवश नाम शामिल नहीं होने वाले पात्र नागरिक भी प्रपत्र-6 के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बैठक में दावा-आपत्ति और सत्यापन के दौरान स्वीकार्य दस्तावेजों की जानकारी दी गई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सवालों और शंकाओं का उपायुक्त ने समाधान किया।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने में सभी दल सक्रिय सहयोग करें, ताकि कोई पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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