कैमूर में 61 उद्यमियों की संपत्ति होगी नीलाम, उद्योग विभाग ने भेजा नोटिस
जिले में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से विभिन्न वित्तीय वर्ष में ऋण लेने वाले उद्यमियों के द्वारा समय पर ऋण की अदायगी नहीं की जा रही है। इन उद्यमियों से राशि की अदायगी को लेकर जिला उद्योग विभाग के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से ऋण लेकर उद्योग नहीं लगाने व किस्त नहीं चुकाने वाले लगभग 500 लघु उद्यमियों को नोटिस जारी की गई है। इसके अलावा 17 बकाएदारों पर नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई की गई है।
परियोजना राशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल की जाएगी। इस संबंध में जिला उद्योग केंद्र की जीएम हेमलता ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का ऋण लेकर अदा नहीं करने वाले उद्यमियों पर सरकार नीलाम पत्र वाद करने जा रही है।
जिन उद्यामियों को नोटिस दी गई है, उनमें 61 उद्यमियों पर अब नीलाम पत्र की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऋण लेने वाले लोगों की संपतियों को नीलाम कर राशि वसूल की जाएगी। जीएम ने बताया जो उद्यमी एक सप्ताह के अंदर जो लोग ऋण की अदायगी कर देंगे उन पर नीलाम पत्रवाद की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
जिन उद्यमियों पर केस दर्ज हो जाएगा, उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी योजना के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। जिला उद्योग की जीएम ने उद्यमियों से अपील की है कि योजना से ऋण लेने वाले उद्यमी समय पर किस्त को जमा करें। ऋण नहीं जमा करने वाले उद्यमियों के खिलाफ ऋण वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार के स्थाई निवासी को उद्योग की स्थापना करने के लिए ऋण की सुविधा दी जा रही है। उद्योग की स्थापना को ले 50 प्रतिशत अनुदान के साथ दस लाख तक की ऋण राशि की सुविधा दी जा रही है।
प्रखंडवार चिह्नित किए उद्यमियों पर होगी नीलामपत्रवाद की कार्रवाई
- भभुआ- 13
- चैनपुर- 7
- अधौरा- 2
- रामपुर-2
- भगवानपुर-2
- चांद-5
- कुदरा-13
- मोहनियां- 13
- दुर्गावती- 2
- रामपुर- 2

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

