अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) देवघर प्रशासन ने परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वाहनों के प्रवेश संबंधी नई गाइडलाइन जारी की है।
संस्थान द्वारा जारी आदेश के अनुसार एक जून से बिना वैध वाहन पास के किसी भी दोपहिया अथवा चारपहिया वाहन को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
एम्स प्रशासन ने बताया कि हाल के दिनों में परिसर में सुरक्षा से जुड़ी कुछ घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था संस्थान के सभी फैकल्टी सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, रेजिडेंट डॉक्टरों एवं आउटसोर्स एजेंसियों के कर्मियों पर समान रूप से लागू होगी।
31 मई तक बनवा सकते हैं पास
जारी निर्देश के तहत जिन कर्मचारियों या अन्य अधिकृत व्यक्तियों ने अब तक वाहन पास प्राप्त नहीं किया है, उन्हें 31 मई 2026 तक प्रशासनिक भवन स्थित शाखा कार्यालय से कार्यालय समय के दौरान वाहन पास बनवाने को कहा गया है।
निर्धारित तिथि के बाद बिना पास वाले किसी भी वाहन को मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। एम्स प्रशासन ने सुरक्षा एजेंसियों एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
संस्थान का मानना है कि इस व्यवस्था से परिसर में अनधिकृत वाहनों की आवाजाही पर रोक लगेगी तथा सुरक्षा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
यह आदेश प्रशासनिक अधिकारी अजय कुमार बरनवाल के द्वारा जारी किया गया है और एक जून से प्रभावी होगा।


