ओडिशा SI भर्ती घोटाला: हाई कोर्ट से मुन्ना महांति समेत 17 आरोपियों को बड़ा झटका, खारिज की जमानत याचिका

 ओडिशा के चर्चित कंबाइंड पुलिस सर्विस परीक्षा-2024 घोटाले में मुख्य आरोपी मुन्ना महांति समेत 17 आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल जमानत देना उचित नहीं होगा।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस एसआइ भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी और प्रश्नपत्र लीक जैसे गंभीर आरोपों की जांच जारी है।ऐसे में आरोपियों को राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि, बीमारी के आधार पर पहले अंतरिम जमानत पा चुके मुख्य आरोपी मुन्ना महांति को कोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024 में कंबाइंड पुलिस सर्विस परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।परीक्षा के बाद प्रश्नपत्र लीक और चयन प्रक्रिया में भारी अनियमितता के आरोप सामने आए थे।मामला तूल पकड़ने के बाद जांच की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी। जांच के दौरान मुन्ना महांति समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

इधर, मुना महांति की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उनका ऑपरेशन हो चुका है और पूरी तरह स्वस्थ होने में अभी कुछ समय लगेगा।कोर्ट ने इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए उन्हें तीन सप्ताह का समय दिया, लेकिन नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया।

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