शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की कवायद झज्जर जिले में तेजी से शुरू हो गई है।
निदेशालय मौलिक शिक्षा, हरियाणा के निर्देशानुसार जिले के निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में धारा 12(1)(सी) के अंतर्गत आरक्षित सीटों पर दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। पात्र अभिभावक आगामी 6 जुलाई 2026 की रात 12 बजे तक विभाग के आधिकारिक लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, दाखिले के लिए बच्चे की आयु पात्रता की गणना 31 मार्च 2026 को आधार मानकर की जाएगी। इसके तहत नर्सरी के लिए न्यूनतम 3 वर्ष की आयु, एलकेजी के लिए न्यूनतम 4 वर्ष की आयु।, यूकेजी के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की आयु और कक्षा पहली के लिए न्यूनतम 6 वर्ष की आयु पूर्ण होना अनिवार्य है।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजबाला मलिक ने जिले के सभी पात्र अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने बच्चों का पंजीकरण अवश्य करवाएं।
विभाग ने सलाह दी है कि अभिभावक अपने निवास स्थान से 0 से 1 किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालयों का ही चयन करें। पंजीकरण के बाद सभी आवेदकों को अपने मूल दस्तावेजों के साथ संबंधित ब्लाक स्तरीय समिति के समक्ष भौतिक सत्यापन (वेरिफिकेशन) के लिए उपस्थित होना अनिवार्य होगा।


