कहा था कि अपर मुख्य सचिव गृह बताएं कि क्या निर्णय लिया गया? आदेश की सूचना सीजेएम लखनऊ के मार्फत भेजी गई, लेकिन एसीएस (गृह) ने कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई तिथि 16 अप्रैल तक एसीएस गृह को हलफनामा दाखिल करने अथवा हाजिर होने का निर्देश दिया है।