सड़क हादसे में घायल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मुआवजा 34 हजार से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया

सड़क हादसे में घायल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आदेश में संशोधन कर 34,400 रुपये के मुआवजे को अपर्याप्त मानते हुए पीड़ित को अतिरिक्त तीन लाख रुपये देने का आदेश दिया है। इस बढ़ी हुई राशि पर दावा याचिका दायर करने की तिथि से भुगतान तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने के निर्देश दिए गए हैं।

जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने यह आदेश बेबी कौशल की अपील पर सुनवाई करते हुए पारित किया। यमुनानगर के जगाधरी स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई थी।

सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता की ओर से दलील दी गई कि दुर्घटना में गंभीर चोटें आई थीं और उपचार पर काफी खर्च हुआ था, लेकिन न्यायाधिकरण ने इन पहलुओं का समुचित मूल्यांकन नहीं किया।

अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि दुर्घटना पीड़ित को ऐसा मुआवजा मिलना चाहिए जो उसके शारीरिक दर्द, उपचार खर्च, आय में कमी और भविष्य पर पड़े प्रभाव की भरपाई कर सके।

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत चोटों के मामलों में मुआवजा तय करते समय न्यायालय का उद्देश्य पीड़ित को यथासंभव पूर्ण और उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करना होना चाहिए। दुर्घटना से उत्पन्न शारीरिक पीड़ा, उपचार खर्च और जीवन पर पड़े प्रभाव को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित मुआवजा निर्धारित करना आवश्यक है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *