जम्मू-कश्मीर वित्त विभाग ने विभागों को सख्त निर्देश दिए है कि सरकारी खाते सिर्फ जम्मू कश्मीर बैंक में ही खोलें जाएं। वित्त विभाग के संज्ञान में आया है कि पूर्व में जारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कुछ सरकारी विभागों और संस्थानों द्वारा अन्य बैंकों में आधिकारिक खाते खोले गए हैं।
इस संबंध में वित्त विभाग ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए सभी विभागों को केवल जम्मू कश्मीर बैंक में ही सरकारी खाते संचालित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने 23 जनवरी 2020 में पहले ही यह निर्देश दिया गया था कि सभी अधिकारी व कर्मचारी, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (डीडीओ), निगम, सार्वजनिक उपक्रम तथा अन्य विकास प्राधिकरण अपने आधिकारिक खाते केवल जम्मू-कश्मीर बैंक में ही खोलेंगे।
23 जनवरी 2020 के आदेश का पालन जरूरी
इसके बावजूद कुछ मामलों में अन्य बैंकों में खाते खोले जाने की जानकारी सामने आई है। नवीनतम आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी सरकारी विभाग, डीडीओ, स्वायत्त निकाय, निगम, बोर्ड या अन्य सरकारी संस्था किसी भी बैंक में, जम्मू-कश्मीर बैंक को छोड़कर, सरकारी खाता न तो खोलेगी और न ही संचालित करेगी।
साथ ही, जिन सरकारी खातों का संचालन अन्य बैंकों में किया जा रहा है, उनकी तत्काल समीक्षा कर उन्हें बंद करने और शेष राशि को जम्मू-कश्मीर बैंक में स्थानांतरित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वित्त विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। निर्देशों का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और जिम्मेदारी तय की जाएगी।


