सारण में स्कॉलरशिप आवेदन पर सख्ती, 24 घंटे में निपटाएं पेंडिंग केस; स्कूल-कॉलेजों में नोडल शिक्षक तैनात

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 सारण जिले में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस) के लंबित आवेदनों को लेकर शिक्षा विभाग ने अब सख्त रुख अपना लिया है। राज्य स्तर से मिले निर्देश के बाद छपरा स्थित शिक्षा भवन में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के सभी लंबित आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन तय समय सीमा के भीतर कराने का स्पष्ट निर्देश दिया है।

दो दिनों में शत-प्रतिशत निष्पादन का आदेश:

राज्य से जारी निर्देश में कहा गया है कि छात्रवृत्ति के किसी भी आवेदन को लंबित नहीं रखा जाए। सभी मामलों का निष्पादन अधिकतम दो दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद जिला स्तर पर भी शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है।

बीईओ को प्रखंडवार सूची जांचने का निर्देश

इसी क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे अपने-अपने प्रखंडों में लंबित आवेदनों की सूची की जांच कर तत्काल कार्रवाई करें।

आदेश के साथ प्रखंडवार लंबित आवेदनों की छायाप्रति भी संलग्न कर दी गई है, ताकि किसी स्तर पर भ्रम या देरी की गुंजाइश न रहे।

स्कूल-कॉलेजों में नोडल शिक्षक नामित:

जिला शिक्षा कार्यालय ने जिले के सभी विद्यालयों और कॉलेजों में छात्रवृत्ति आवेदन के निष्पादन के लिए नोडल शिक्षकों की तैनाती कर दी है। बताया गया कि जिन संस्थानों के लॉग-इन पर आवेदन अटके हुए हैं, वहां नोडल शिक्षक संबंधित दस्तावेजों की जांच कर आवेदन को आगे बढ़ाएंगे। इससे छात्रवृत्ति प्रक्रिया समय पर पूरी हो सकेगी और पात्र विद्यार्थियों को लाभ मिलने में देरी नहीं होगी।

लापरवाही पर होगी कार्रवाई, बीईओ होंगे जिम्मेदार:

आदेश में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि यदि 24 घंटे के भीतर लंबित आवेदन निष्पादित नहीं हुए, तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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