चौक थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को जिला जज की अदालत से राहत मिल गई। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर करते हुए जेल से रिहाई का आदेश जारी किया।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज यादव ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल पर केवल राजनैतिक और प्रशासनिक दबाव के चलते मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि अमिताभ ठाकुर पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों व भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके कारण उन्हें जबरिया सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को संज्ञान में लेते हुए जमानत स्वीकृत की और पूर्व आईपीएस को शर्तों के साथ रिहा किया गया।

