30 साल तक जेल में रहना होगा-कोर्ट
जज एम राजलक्ष्मी ने कहा कि दोषी को कम से कम 30 साल तक जेल में रहना होगा। जज ने पिछले सप्ताह ज्ञानशेखरन को यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म, धमकी और अपहरण सहित सभी 11 आरोपों में दोषी पाया। मामले में कम से कम 29 गवाहों ने गवाही दी और पुलिस ने 100 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया।
SIT का किया था गठन
अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले और कथित एफआईआर लीक की जांच के लिए केवल महिलाओं की विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया था। वहीं अदालत ने सरकार को पीड़िता के लिए अंतरिम सहायता के रूप में 25 लाख रुपये देने का निर्देश दिया था।
क्या था पूरा मामला?
ये घटना 2024, 23 दिसंबर की है, ज्ञानशेखरन यूनिवर्सिटी में गया और उसने लड़की को धमकाया। पीड़िता अपने पुरुष मित्र के साथ परिसर में थी। ज्ञानशेखरन ने छात्रा के मित्र के साथ मारपीट की और पीड़िता पर हमला किया। उसने उसे ब्लैकमेल करने के इरादे से इस घटना का वीडियो भी बनाया था। इसके बाद ज्ञानशेखरन को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था।