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सहरसा
युवाओं व बेरोजगारों को स्व-रोजगार का मौका देने के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत लेयर और ब्रायलर मुर्गी फार्म खोलने के लिए सरकार द्वारा अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक युवाओं को 25 जून तक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
योजना के तहत 10 हजार क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म के लिए एक करोड़ और पांच हजार क्षमता वाले फार्म के लिए 48.50 लाख रुपये की लागत निर्धारित की गई है। वहीं, तीन हजार क्षमता के ब्रायलर फार्म के लिए 10 लाख रुपये लागत निर्धारित है।
मुर्गी फार्म खोलने पर सामान्य वर्ग के लाभुकों को 30 प्रतिशत और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लाभुकों को लेयर फार्म पर 40 प्रतिशत तथा ब्रायलर फार्म पर 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा।
पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत लाभार्थी बैंक ऋण या अपनी पूंजी से भी फार्म खोल सकते हैं। अनुदान मिलने के बाद लाभार्थी को कम से कम सात वर्षों तक फार्म का संचालन करना अनिवार्य होगा।
फार्म की क्षमता के अनुसार राशि का प्रावधान
फार्म की क्षमता के अनुरूप अलग अलग राशि का निर्धारण किया गया है। 10 हजार क्षमता वाले फार्म के लिए 100 डिसमिल और पांच हजार क्षमता वाले फार्म के लिए न्यूनतम 50 डिसमिल जमीन जरूरी है। यह भूमि निजी या लीज पर हो सकती है, लेकिन संबंधित दस्तावेज आवेदन के साथ देने होंगे।
स्व-वित्त से आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के लिए 10 हजार मुर्गियों की क्षमता वाले फार्म के लिए 70 लाख रुपये व पांच हजार क्षमता हेतु 48.5 लाख रुपये की राशि बैंक खाते में दिखाना अनिवार्य है। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए यह राशि क्रमशः 60 लाख और 29.10 लाख रुपये है।
इन दस्तावेजों के साथ करना होगा ऑनलाइन
आवेदन ऑनलाइन आवेदन करते समय लाभार्थी को फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पैन कार्ड, भूमि संबंधित कागजात (नजरी नक्शा, लीज/पैत्रिक दस्तावेज), पोल्ट्री फार्मिंग प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र और खाते में उपलब्ध राशि की छायाप्रति अपलोड करनी होगी।