जम्मू-कश्मीर में कानून व्यवस्था एवं आतंकवाद उन्मूलन अभियानों में जम्मू-कश्मीर पुलिस का सहयोग कर रही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अब अपने जवानों की दक्षता को बढ़ाने के लिए फायरिंग अभ्यास करवा सकेगी। विशेष रूप से कश्मीर में जवानों को पुलवामा जिले के लेथपोरा में फायरिंग का अभ्यास करवाया जाएगा। जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है जिसमें सी.आर.पी.एफ. को अनुमति प्रदान की गई है कि वह पुलवामा जिले के लेथपोरा में फायरिंग का अभ्यास कर सकती है।
प्रदेश के गृह विभाग के प्रधान सचिव चंद्रेकर भारती की ओर से जारी अधिसूचना के तहत जम्मू-कश्मीर सरकार सी.आर.पी.एफ. को अधिकृत करती है कि वह समय-समय पर फायरिंग प्रैक्टिस क्षेत्र में फायरिंग अभ्यास कर सकती है।
अधिसूचना में कहा गया है कि जिस दिन से यह आदेश जारी होगा उस दिन से सी.आर.पी.एफ 10 वर्ष तक यह अभ्यास कर सकती है। इसके लिए युद्धाभ्यास के प्रावधानों का सख्त अनुपालन करना होगा, जिसमें फील्ड फायरिंग एवं आर्टिलेरी, प्रक्टिस एक्ट 1938 के तहत अनुमति प्रदान की गई है।गौरतलब है कि पुलवामा जिले के लेथपोरा में सी.आर.पी.एफ. का ग्रुप सैंटर है। इसके नजदीक आतंकवादियों ने 14 फरवरी 2019 को विस्फोट कर 40 सी.आर.पी.एफ. जवानों को शहीद कर दिया था। अधिसूचना जारी किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव समेत अन्य बड़े अधिकारियों को इस बारे सूचित कर दिया गया है।