संयुक्त कमान के गठन को आगे बढ़ाने की कानूनी प्रक्रिया को सहज करने के लिए अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक 2023 में पारित हुआ था। इस तरह करीब दो साल बाद 27 मई को इसे प्रभावी करने की अधिसूचना जारी हुई है।

आइएसओ के कामकाज के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक

नए नियमों का उद्देश्य कानून में निर्धारित प्रविधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाना है। वे आइएसओ के कामकाज के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक हैं और अनुशासन, प्रशासनिक नियंत्रण और परिचालन तालमेल के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करते हैं।

इससे आइएसओ के प्रमुखों को अधिकार प्राप्त होंगे, अनुशासनात्मक मामलों का शीघ्र निपटारा संभव होगा और कार्यवाही के दोहराव से बचने में मदद मिलेगी।

ये नियम उन सभी कर्मियों पर लागू होंगे

अधिसूचना में कहा गया है कि ये नियम उन सभी कर्मियों पर लागू होंगे, जो सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1955 के अधीन हैं। इसका उद्देश्य सैन्य बलों के बीच कमांड संरचनाओं और अनुशासनात्मक तंत्रों को सुव्यवस्थित करना है।