रक्षा मंत्रालय ने कर रहा प्रयास
किसी भी ऑपरेशन के लिए समन्वय मजबूत होगा
साथ ही इससे तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता और ऑपरेशन के लिए समन्वय मजबूत होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह अधिनियम आइएसओ के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को उनके अधीन सेवारत सेवा कर्मियों पर कमान और नियंत्रण रखने का अधिकार देता है।
सीडीएस पद की शुरुआत 2019 में हुई
मालूम हो कि सेना, नौसेना और वायु सेना में संयुक्त थिएटर कमांड प्रणाली लागू करने की दिशा में पिछले कुछ वर्षों से काम हो रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का गठन कर 2019 में इसकी शुरुआत की गई। संयुक्त कमान के तहत तीनों सेनाओं के सैन्य बल एक ही कमांडर के अधीन मिलकर काम करना शुरू करेंगे।
आइएसओ के कामकाज के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक
नए नियमों का उद्देश्य कानून में निर्धारित प्रविधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाना है। वे आइएसओ के कामकाज के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक हैं और अनुशासन, प्रशासनिक नियंत्रण और परिचालन तालमेल के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करते हैं।
ये नियम उन सभी कर्मियों पर लागू होंगे
अधिसूचना में कहा गया है कि ये नियम उन सभी कर्मियों पर लागू होंगे, जो सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1955 के अधीन हैं। इसका उद्देश्य सैन्य बलों के बीच कमांड संरचनाओं और अनुशासनात्मक तंत्रों को सुव्यवस्थित करना है।