Wednesday, July 23, 2025
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देश के इस राज्य में एप आधारित टैक्सी एग्रीगेटर्स के लिए जारी हुआ नया नियम, taxi यूनियन ने जताया विरोध; कहा-हम नहीं मानेंगे

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नई दिल्ली
गोवा सरकार ने एप-आधारित टैक्सी एग्रीगेटर्स को राज्य में अपनी सेवाएं देने में सक्षम बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे राज्य की टैक्सी यूनियनें परेशान हैं। सरकार ने हितधारकों से 30 जून तक दिशानिर्देशों पर अपनी टिप्पणियां भेजने को कहा है। मसौदा दिशानिर्देश 20 मई को अधिसूचित किए गए थे।
उत्तर और दक्षिण गोवा टैक्सी ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील नाइक ने कहा, ‘सरकार के दिशा-निर्देश बहुत ही कमजोर हैं और इससे यह डर पैदा होता है कि देश भर से लोग यहां आकर टैक्सियां चलाना शुरू कर देंगे।’

‘हम ऐसे दिशा-निर्देश को नहीं स्वीकारते हैं’

यूनियनों का कहना है कि मसौदा दिशा-निर्देश टैक्सी क्षेत्र को कॉर्पोरेट बनाने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा, ‘ये दिशा-निर्देश हमें स्वीकार्य नहीं हैं और हमारी आजीविका में खतरा पैदा करते हैं। नाइक ने कहा, ‘हम स्व-निर्मित लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस बनाकर आगे बढ़े हैं। हम यह सब छोड़कर किसी व्यक्ति या कंपनी के अधीन काम करने वाले नहीं हैं।’

एग्रीगेटर को देना होगा जुर्माना

राज्य सरकार ने कहा है कि दिशा-निर्देश राज्य के टैक्सी मालिकों और ड्राइवरों के हितों की रक्षा करने के लिए हैं। मसौदा दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि ड्राइवर को प्रत्येक यात्रा के लिए कम से कम सरकार द्वारा निर्धारित किराया मिलना चाहिए। साथ ही, एग्रीगेटर्स को यात्रा के 72 घंटों के भीतर कैब ड्राइवर को किराया देना होगा। किसी भी देरी के मामले में, एग्रीगेटर को 25% जुर्माना देना होगा।
एग्रीगेटर केवल उन्हीं ड्राइवरों को शामिल कर सकते हैं जिनके पास लीगल प्राइवेट सेवा वाहन बैज है, और जो गोवा में राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की तरफ से जारी लीगल परमिट के साथ वाहन चलाते हैं।

हर साल 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी

एग्रीगेटर को ड्राइवर के साथ एक वैध लागू करने योग्य कॉन्ट्रेक्ट भी शुरू करना होगा। यह ड्राइवर को एक से अधिक एग्रीगेटर के साथ ऐसे कॉन्ट्रेक्ट पर हस्ताक्षर करने से नहीं रोकेगा या हतोत्साहित नहीं करेगा, और ड्राइवरों को 2025-26 को आधार साल मानकर कम से कम ₹10 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर देना होगा और प्रत्येक साल 5% की बढ़ोतरी करनी होगी।

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