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मेरठ
मोहनपुरी में एक केमिकल फैक्ट्री मालिक ने अपने ऑफिस में पंखे पर फंदा लगाकर जान दे दी। रात तक भी जब मालिक घर नहीं पहुंचा तो स्वजन ने फैक्ट्री में पहुंचकर देखा तो पंखे से लटका हुआ शव मिला।
मौके पर चीख पुकार मच गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।
बुद्ध विहार में है केमिकल फैक्ट्री
सूरजकुंड रोड स्थित हनुमानपुरी निवासी गौरव रस्तोगी की मोहनपुरी स्थित बुद्ध विहार में केमिकल फैक्ट्री है। फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर गौरव ने अपना ऑफिस बनाया हुआ है। रात नौ बजे तक भी गौरव अपने घर नहीं पहुंचा तो स्वजन ने उसके मोबाइल पर काॅल की, लेकिन वह बंद मिला।
देर रात ऑफिस पहुंचे परिजन
इसके बाद स्वजन ने उसके दोस्तों को फोन कर जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद रात करीब 11 बजे स्वजन और गौरव के दोस्त फैक्ट्री पहुंचे। वहां जाकर देखा तो ऑफिस में गौरव का शव लटका हुआ था और नीचे ड्रम पड़ा हुआ था।
जांच में जुटी पुलिस
स्वजन ने घटना की जानकारी सिविल लाइंस थाना पुलिस को दी। पुलिस ने फैक्ट्री पहुंचकर शव को फंदे से नीचे उतारा और मोर्चरी भेज दिया। थाना प्रभारी महावीर सिंह का कहना है कि अभी तक स्वजन की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। मामले की जांच की जा रही है, इसके बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
दंपती को आजीवन कारावास
मेरठ: जिला जज रजत सिंह जैन ने युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के हत्यारे दंपती को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। ब्रह्मपुरी पुलिस के अनुसार, 26 जून 2016 को शिवशक्ति नगर निवासी संजय सिंघल पुत्र रामनिवास सिंघल ने मुकदमा दर्ज कराया था।
मुकदमा दर्ज कर भेज दिया था जेल
संजय ने बताया कि था कि मोहल्ले में ही रहने वाले उमेश पुत्र अजयपाल और उसकी पत्नी पूनम ने उसके भाई रवि शंकर सिंघल के साथ मारपीट कर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। उपचार के दौरान रवि शंकर की मौत हो गई थी। पुलिस ने पीड़ित भाई की तहरीर पर हत्यारे दंपती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।
कोर्ट पैरोकार दिलशाद ने आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी करते हुए समस्त साक्ष्य न्यायालय में पेश किए। जिला जज ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर हत्यारे दंपती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।