उल्देपुर में अवैध कालोनी बसाकर करोड़ों रुपये कमाने वालों ने यहां सेना की फायरिंग रेंज के लिए आरक्षित जमीन को भी नहीं छोड़ा। अकेले उल्देपुर गांव में ही 95 हेक्टेयर जमीन ऐसी है, जिस पर कालोनियां और अन्य निर्माण कर लिए जाने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने वाले लोकेश खुराना ने इस मामले की शिकायत न्यायिक आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश सुधांशु धूलिया से की है।
प्रदेश सरकार ने 25 अगस्त 2025 को इस संबंध में गजट जारी किया था। आदेश के मुताबिक, जमीन 30 सितंबर 2029 तक आरक्षित है। लोकेश खुराना ने न्यायिक आयोग अध्यक्ष को ईमेल के माध्यम से इस गजट आदेश के साथ उल्देपुर के 127 गाटाओं में शामिल 95 हेक्टेयर जमीन का विवरण उपलब्ध कराकर आरोप लगाया है कि इस आरक्षित जमीन पर भी अवैध कालोनियां बसा दी गई हैं।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

