चंडीगढ़ में सीरियल किलर मोनू तीसरे हत्याकांड में भी दोषी करार, MBA की छात्रा और दो महिलाओं की ले चुका जान
60 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में सीरियल किलर मोनू कुमार को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। उसकी सजा पर मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा।
यह मोनू के खिलाफ दर्ज तीन हत्याकांडों में तीसरा मामला है, जिसमें अदालत ने उसे दोषी ठहराया है। पहले दो मामलों में उसे उम्रकैद की सजा हो चुकी है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की जा सकती है।
अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर उसे दोषी करार दिया गया। अब सजा पर फैसला होने के बाद इस मामले में भी न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण पूरा हो जाएगा।
एमबीए छात्रा हत्याकांड से खुला राज
मोनू कुमार का नाम वर्ष 2010 में सेक्टर-38 में 21 वर्षीय एमबीए छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सामने आया था। छात्रा का शव सेक्टर-38 के पास मिला था। करीब 14 साल तक हत्यारे का पता नहीं चलने पर पुलिस ने जिला अदालत में अनट्रेस रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, लेकिन जांच पूरी तरह बंद नहीं की थी।
पिछले वर्ष पुलिस को डड्डूमाजरा के पास शाहपुर कालोनी निवासी मोनू कुमार पर शक हुआ। उसका डीएनए सैंपल लेकर मृत छात्रा के सुरक्षित डीएनए से मिलाया गया, जो मैच हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में उसे पिछले वर्ष उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
2022 में ऑटो चालक की पत्नी की हत्या
मोनू ने गिरफ्तारी के बाद वर्ष 2022 में मलोया निवासी ऑटो चालक की 40 वर्षीय पत्नी की हत्या करने की बात भी कबूल की थी। 11 जनवरी 2022 की रात महिला बाजार गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। अगले दिन घर से कुछ दूरी पर उसका शव मिला था। इस मामले में भी पुलिस जांच के बाद मोनू के खिलाफ कार्रवाई हुई और अदालत ने उसे उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

