बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी महिला का कंधा पकड़ना, दबाना या उसे धक्का देना, भले ही इससे उसे शर्मिंदगी महसूस हुई हो, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A के तहत यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसमें कोई यौन इरादा शामिल न हो।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

