गुरुग्राम के DLF फेज-चार में बड़ी कार्रवाई, 10 भवनों को किया गया सील

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 पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जिला नगर योजनाकार एन्फोर्समेंट (डीटीपीई) ने शनिवार को डीएलएफ फेज-चार में रेस्टोरेशन और सीलिंग अभियान चलाकर रिहायशी भवनों में संचालित अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई की।

अभियान के दौरान कार डिटेलिंग सेंटर, पीजी, गेस्ट हाउस, क्लीनिक, जिम, स्पा, डांस स्टूडियो, क्लाउड किचन और कार्यालयों समेत 10 भवनों पर सीलिंग की गई, जबकि सेटबैक और स्टिल्ट पार्किंग में किए गए अवैध निर्माण भी हटाए गए।

कार्रवाई सुबह शुरू हुई और पूरे दिन पुलिस बल तथा डीटीपीई की मौजूदगी में विभिन्न स्थानों पर अभियान चलता रहा। विभाग की टीम ने सबसे पहले प्लॉट नंबर-1210 पर संचालित स्काईलाइन कार डिटेलिंग सेंटर को सील किया। इसके साथ ही भवन के साइड सेटबैक में किया गया अतिरिक्त निर्माण भी ध्वस्त कर भवन को मूल स्वरूप में बहाल कराया गया।

इसके बाद प्लाट नंबर-1214 में संचालित 18 कमरों वाले अवैध पीजी तथा प्लॉट नंबर-1217 में आनलाइन बुकिंग के माध्यम से संचालित 22 कमरों वाले अवैध गेस्ट हाउस को पूरी तरह सील कर दिया गया। इसी भवन की स्टिल्ट पार्किंग में बनाए गए अवैधकार्यालय को भी विभाग ने सील कर दिया।

अभियान के दौरान प्लाट नंबर-4112 में बेसमेंट से तीसरी मंजिल तक संचालित योग केंद्र, क्लीनिक और अस्पताल पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। प्लाट नंबर-4111 में बने 14 कमरों वाले भवन को भी पूरी तरह सील कर दिया गया। इसी प्रकार प्लॉट नंबर-4105 में बेसमेंट में चल रहे कार्यालय और भूतल पर संचालित जिम को सील किया गया। प्लॉट नंबर-4106 में बेसमेंट में चल रहे क्लाउड किचन पर सीलिंग की गई।

प्लाट नंबर-4001 में बेसमेंट में संचालित जिम, भूतल पर चल रहे क्लीनिक तथा दूसरी मंजिल पर संचालित बेरी स्पा को सील किया गया। वहीं प्लाट नंबर-4305 में बेसमेंट में चल रहे डांस स्टूडियो और भूतल पर संचालित क्लीनिक पर भी विभाग ने कार्रवाई की।

सबसे बड़ी कार्रवाई प्लाट नंबर-4301 पर हुई, जहां डबल बेसमेंट से लेकर तीसरी मंजिल तक पूरी इमारत साया क्लीनिक के रूप में उपयोग की जा रही थी। दोनों बेसमेंट में उपचार कक्ष और ऊपरी मंजिलों पर क्लीनिक संचालित किया जा रहा था। विभाग ने पूरे भवन को सील कर दिया।

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