क्या Truecaller पर होगी कार्रवाई? IT एक्ट के तहत अधिकृत एजेंसी का दर्जा चाहती है TRAI

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नई दिल्ली: कॉलर आईडी और कॉल मैनेजमेंट ऐप्स को लेकर विवाद के बीच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के तहत ‘अधिकृत एजेंसी’ (Authorised Agency) का दर्जा देने की मांग की है। यदि यह दर्जा मिल जाता है, तो TRAI को Truecaller जैसे कॉल मैनेजमेंट ऐप्स के खिलाफ नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई करने का अधिकार मिल सकता है।

TRAI का कहना है कि 1600 सीरीज के नंबर सरकारी संस्थाओं, बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं की महत्वपूर्ण सेवा और लेनदेन संबंधी कॉल के लिए निर्धारित हैं। आरोप है कि कुछ कॉल मैनेजमेंट ऐप्स इन नंबरों को भी स्पैम के रूप में टैग कर देते हैं, जिससे उपभोक्ता जरूरी कॉल रिसीव नहीं कर पाते।

मौजूदा व्यवस्था में Truecaller जैसे ऐप्स आईटी अधिनियम के दायरे में आने वाले डिजिटल इंटरमीडियरी हैं, इसलिए TRAI सीधे इनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई नहीं कर सकता। इसी वजह से नियामक ने आईटी एक्ट के तहत अधिकृत एजेंसी का दर्जा मांगा है। इस प्रस्ताव पर फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) विचार कर रहा है।

दूसरी ओर, Truecaller का कहना है कि उसने 140 और 1600 सीरीज के नंबरों को व्हाइटलिस्ट किया है। कंपनी का दावा है कि उपयोगकर्ता अब भी बड़ी संख्या में इन कॉल्स को स्वयं ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे आवश्यक संचार प्रभावित हो रहा है।

फिलहाल Truecaller के खिलाफ किसी दंडात्मक कार्रवाई का फैसला नहीं हुआ है। यह मामला अभी विचाराधीन है और अंतिम निर्णय MeitY द्वारा लिया जाएगा।

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