दिव्यांगों की शादी पर सरकार उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 15 से 35 हजार रुपये तक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। शासन स्तर से संचालित योजना के तहत ऐसे जोड़ों को लाभान्वित करने के लिए आनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
2026-27 में शादी करने वाले दिव्यांग आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। लाभ हासिल करने के लिए यदि शादी का पंजीकरण हुआ है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके साथ ही आवेदन के समय आय व जाति प्रमाण पत्र, वर-वधू का आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, वर-वधू का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक की छाया प्रति लगाना होगा।कितनी मिलेगी अनुदान राशि
दिव्यांग युवक-युवती की शादी पर प्रोत्साहन राशि योजना के तहत यदि वर यानी केवल लड़का दिव्यांग है तो 15 हजार रुपये व लड़की दिव्यांग है तो 20 हजार रुपये मिलेंगे। यदि वर व वधू दोनों दिव्यांग है तो प्रोत्साहन राशि के रूप में कुल 35 हजार रुपये दिया जाएगा। शादी से समय लड़की 18 व लड़का 21 वर्ष का होना चाहिए।


