पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय को मिली हाईकोर्ट से राहत, फिर भी नहीं हो सकेगी रिहाई; रहना होगा जेल में

बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में आरोपित पूर्व महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय को भले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई हो, लेकिन फिलहाल उनकी रिहाई नहीं हो सकेगी।

पुलिस द्वारा लगाए गए गैंगस्टर एक्ट ने उनकी जमानत की राह में नया कानूनी पेच खड़ा कर दिया है। चार मई को अब उनके पति अशोक पांडेय की जमानत पर सुनवाई होगी।

26 सितंबर 2025 को थाना रोरावर क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात से शहर में दहशत फैल गई थी। पुलिस जांच में यह मामला आपसी रंजिश से आगे बढ़कर सुपारी किलिंग का निकला।

जांच के दौरान अन्नपूर्णा भारती और उनके पति अशोक पांडे का नाम साजिशकर्ता के रूप में सामने आया। पुलिस ने अन्नपूर्णा भारती को 11 अक्टूबर 2025 को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह जयपुर से मथुरा आ रही थीं।

वहीं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मुख्य शूटर फजल और आसिफ को पहले ही दबोच लिया था और उनके पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए गए थे।

कानूनी जानकारों की माने तो हाईकोर्ट से मिली जमानत केवल मूल हत्याकांड (धारा 103/61 बीएनएस) में है। लेकिन आरोपितों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत अलग से मुकदमा दर्ज है, ऐसे में उन्हें संबंधित अदालत से भी जमानत लेनी होगी।

जब तक गैंगस्टर एक्ट में राहत नहीं मिलती, तब तक उनकी जेल से रिहाई संभव नहीं है। उनके पति आरोपित अशोक पांडेय पहले से ही जेल में बंद हैं। अब बचाव पक्ष की नजर गैंगस्टर कोर्ट में जमानत पर टिकी है, जिसमें समय लगना तय माना जा रहा है।

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