बिहार में पंचायतों के परिसीमन का नोटिफिकेशन जारी, 7000 की आबादी पर बनेगी ग्राम पंचायत; 500 पर 1 वार्ड

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 पंचायतों के परिसीमन को लेकर पंचायत राज विभाग ने विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार, ग्राम पंचायतें निकटतम सात हजार की आबादी के आधार पर गठित होगी।

पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र पांच हजार की निकटतम आबादी तथा जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र 50 हजार की निकटतम आबादी पर निर्धारित होगा।

ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड का गठन 500 की निकटतम आबादी के आधार पर किया जाएगा। इस अधिसूचना ने दैनिक जागरण के अनुमान पर मुहर लगाया है। अधिसूचना के अनुसार, परिसीमन का आधार वर्ष 2011 की जनगणना होगी।

ग्राम पंचायत क्षेत्र का गठन राजस्व ग्राम के आधार पर किया जाएगा तथा एक गांव को सामान्यतः विभाजित नहीं किया जाएगा। यदि एक से अधिक गांवों को मिलाकर पंचायत बनाई जाती है तो मुख्यालय अधिक जनसंख्या वाले गांव में होगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की अधिक आबादी वाले गांव को भी मुख्यालय बनाने का प्राविधान किया गया है।

परिसीमन के दौरान क्षेत्र निर्धारण की शुरुआत प्रखंड के उत्तर-पश्चिम कोने से होगी और क्रमवार दक्षिण-पूर्व दिशा में समाप्त की जाएगी। जहां तक संभव हो प्राकृतिक सीमाएं, सड़क, रेलवे लाइन एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों को सीमा माना जाएगा।

ग्राम पंचायत क्षेत्र के प्रारूप का प्रकाशन संबंधित ग्राम पंचायत, प्रखंड कार्यालय एवं जिला पदाधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर किया जाएगा।

प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। इन पर विचार करने के बाद जिला दंडाधिकारी अंतिम ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करेंगे और इसकी अधिसूचना जिला गजट में प्रकाशित होगी।

हालांकि, विभाग ने अभी परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि घोषित नहीं की है, लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद इसके जल्द शुरू होने की संभावना बढ़ गई है।

इधर, जिला पंचायत राज पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने अधिसूचना को अनुमंडल पदाधिकारी से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी तक को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित कर दिया है।

मुख्य बिंदू

  • ग्राम पंचायत : 7000 की निकटतम आबादी।
  • पंचायत समिति क्षेत्र : 5000 की निकटतम आबादी।
  • जिला परिषद क्षेत्र : 50,000 की निकटतम आबादी।
  • वार्ड : 500 की निकटतम आबादी।
  • परिसीमन का आधार : 2011 की जनगणना।
  • सुझाव-आपत्ति : प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर।
  • अंतिम अधिसूचना : जिला दंडाधिकारी द्वारा जिला गजट में प्रकाशित की जाएगी।

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