अमान्य आय प्रमाण पत्र के आधार पर EWS कोटे का लाभ देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की मांग करने वाले कई उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अमान्य आय प्रमाण पत्र इस तरह के आरक्षण का दावा करने का आधार नहीं हो सकते।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ पूनम द्विवेदी और अन्य उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए, पीठ ने कहा कि भर्ती नियमों के अनुसार उम्मीदवारों ने संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यदि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र आवेदन के वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष के नहीं थे और संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले जारी किए गए थे तो उन प्रमाण पत्रों में स्पष्ट त्रुटि थी। इसलिए, प्रतिवादियों ने उन प्रमाण पत्रों के आधार पर अपीलकर्ताओं के दावे को खारिज करने में उचित निर्णय लिया था।

यह मामला राज्य में महिला स्वास्थ्य कर्मियों के 9,000 से अधिक पदों की भर्ती से संबंधित है, जहां कुछ उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद अंतिम चयन सूची से बाहर कर दिया गया था। उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवेदन किए थे।

उम्मीदवारों ने तर्क दिया कि उनके प्रमाण पत्रों में विसंगतियां जारी करने वाले अधिकारियों की त्रुटियों और लागू वित्तीय वर्ष के संबंध में भ्रम के कारण थीं। इस तर्क को खारिज करते हुए, पीठ ने पाया कि प्रमाण पत्र या तो संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले जारी किए गए थे या गलत अवधि से संबंधित थे।

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